तीन पंचायतों के स्थानीय लोग रियायती दरों पर कर सकेंगे मां बगलामुखी रोप-वे का उपयोग, उपायुक्त ने जारी किए आदेश
मंडी, 13 जुलाई। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी अपूर्व देवगन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (क) के तहत बालीचौकी उपमंडल की कुकलाह व कशौड़ ग्राम पंचायत तथा गोहर उपमंडल की तांदी ग्राम पंचायत के बाखली वार्ड के निवासियों के आने-जाने की सुविधा बहाल रखने के दृष्टिगत रोप-वे के उपयोग संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 13 जुलाई, 2026 से आगामी आदेशों तक प्रभावी हो गए हैं।
उपायुक्त ने एच.पी.आर.टी.डी.सी. द्वारा अधिसूचित स्थानीय रियायती किराए पर इन पंचायतों के स्थानीय निवासियों को पंडोह स्थित मां बगलामुखी रोप-वे का वैकल्पिक परिवहन साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त बरसात में आपदा प्रबंधन के लिए भी रोप-वे का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मां बग...








